डेस्क- कर्नाटक हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल से 31 मई तक राज्य भर की जिला और ट्रायल अदालतों में कार्यवाही में भाग लेने के दौरान अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने से छूट दे दी है. यह छूट 18 अप्रैल से 31 मई तक दी गई है.
दरअसल, राज्य भर में असामान्य रूप से भीषण गर्मी को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यह फैसला लिया है. कोर्ट ने राज्य में जिला और तालुक अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को 18 अप्रैल से 31 मई तक अदालतों में कार्यवाही के दौरान काले कोट पहनने से छूट दे दी है.
मंगलवार को हुई हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है. पूर्ण अदालत ने 5 अप्रैल को एडवोकेट्स एसोसिएशन, बैंगलोर के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करते हुए यह निर्णय लिया, जिसमें राज्य भर में बढ़ते गर्मी के तापमान के कारण काला कोट पहनने से छूट की मांग की गई थी.
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उक्त अधिसूचना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के.एस. भरत कुमार के द्वारा जारी की गई है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि अधिवक्ता इस अवधि के दौरान नियमित निर्धारित पोशाक के बजाय किसी भी सादे रंग की सादे सफेद-शर्ट / सफेद-सलवार-कमीज / सादे सफेद गर्दन बैंड के साथ किसी भी शांत रंग की साड़ी पहन सकते हैं.