डेस्क- पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने दृष्टि आई ड्रॉप समेत अपने 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इस साल अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा निलंबित कर दिए गए थे.
कंपनी ने हलफनामे में कहा कि मीडिया प्लेटफार्मों को भी इन 14 उत्पादों के सभी विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है और देश भर में 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं.
वहीं, शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या विज्ञापनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किए गए अनुरोध को स्वीकार किया गया है और क्या 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस लिए गए हैं.
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शीर्ष अदालत आईएमए द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पतंजलि द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ गलत अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था.
मामले में पिछली सुनवाई में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने शीर्ष अदालत को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ‘तत्काल प्रभाव से निलंबित’ कर दिए गए हैं.
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