डेस्क- सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर गुरुवार को सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में हाजिर होने वाले छात्रों के नंबर सार्वजनिक किए जाएं और ये ध्यान रखा जाए कि किसी छात्र की पहचान सामने ना आए.
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को शनिवार तक परीक्षा के नतीजे वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबर सार्वजनिक किए जाने से पारदर्शिता आएगी और छात्रों को ये पता चल सकेगा कि किस सेंटर से किस तरह के नतीजे आए हैं.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एग्जाम सेंटर्स की जानकारी देने की भी बात कही. NTA को अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश किए जाने का आदेश देने के साथ ही ये भी कहा गया कि शहर और सेंटर के हिसाब से रिजल्ट को अलग-अलग घोषित किया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट पोर्टल पर डालें और पूरा रिजल्ट सार्वजनिक हो. इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक हुआ है, अब हमें ये देखना है कि ये कितने व्यापक स्तर पर हुआ.
बता दें कि नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई हैं जिसमें एक याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की भी है. NTA ने अपने खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दर्ज मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की अपील की है . गौरतलब है कि यह पूरा मामला पांच मई, 2024 को आयोजित हुए नीट एग्जाम में 67 टॉपर सामने आने के बाद शुरू हुआ.
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