रांची- हाईकोर्ट ने पलामू जिला प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमे धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को स्थगित किया गया था.जिसके बाद अब पलामू में धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का रास्ता साफ हो गया है.
जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने पलामू डीसी द्वारा कार्यक्रम रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में हुई. इस संबंध में दीना राम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
याचिका के कहा गया है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुरुआत में अनुमति दी गई थी. लेकिन बाद में यह कहकर अनुमति रद्द कर दी गई कि कार्यक्रम से अमानत नदी प्रदूषित होगी. पलामू में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है. इस कार्यक्रम की संयोजक मेदिनीनगर की पहली मेयर अरुणा शंकर हैं.
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