रांची- मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बरकरार हैं. उन्हें जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अपना पक्ष रखा. वहीं ED की ओर से ASG (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने बहस की.
अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से पूजा सिंघल को बेल देने का आग्रह किया. जिसका ईडी के अधिवक्ता ने पुरजोर विरोध किया. इसके बाद न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि निर्धारित की.
बता दें कि खूंटी में डीसी के पद पर रहते हुए मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में इडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. उसी दिन उनके सीए सुमन के घर से 19 करोड़ से ज्यादा रु. नकद बरामद हुए थे. इस मामले में इडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था. उस समय से पूजा सिंघल न्यायिक हिरासत में हैं. इस बीच बेटी के इलाज के नाम पर उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी. इसकी अवधि पूरी होने पर पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. अब वह रेगुलर बेल के लिए कोशिश कर रही हैं. फिलहाल पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं.
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