पटना- पटना हाईकोर्ट से 10वीं के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार सरकार की ओर से जारी उस पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें विद्यार्थियों को 11वीं में उसी स्कूल में एडमिशन लेने पर बाध्य किया गया था, जिससे 10वीं पास किया हो.
साथ ही जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने छह सप्ताह में डिफेंडेंट्स को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का निर्देश भी दिया. बिहार शिक्षा विभाग ने यह पत्र 08 मई 2024 को जारी किया था.
निधि कुमाारी सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वह आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के आधार पर 11वीं में नामांकन के लिए सीटें आवंटित करें. राज्य के शीर्ष अदालत का मानना है कि बिहार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पत्र के माध्यम से छात्रों को अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला लेने से रोक दिया था.
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बिहार के शिक्षा विभाग ने 08 मई 2024 को एक आदेश जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि छात्र जिस सरकारी स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास किए हैं वे उसी स्कूल के 11वीं कक्षा में एडमिशन लेंगे. जिसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद इस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.