दिल्ली- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है. सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.
इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है. गिरफ्तारी को चुनौती है. हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी के मुताबिक जांच नहीं हो सकती है. कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है. सीएम के लिए स्पेशल प्रीविलेज नहीं है.
बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. साथ ही कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है.
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बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया. जहां कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस समय मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं.
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