दिल्ली- मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरोपी AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दी जिसमे उन्होंने शराब घोटाला मामले में अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले ED ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था.
फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यहां केवल आरोपी के अधिकारों की बात ही नहीं बल्कि सरकार यानी स्टेट की भी बात है. सभी के लिए कानून बराबर है. चाहे पब्लिक फिगर हो या फिर आम लोग. कोर्ट ने संजय सिंह के सुनवाई के दौरान की गई जिरह का भी जिक्र करते हुए कहा कि अभी जांच जारी है. लिहाजा कोर्ट का मानना है कि अभी दाखिल याचिका में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की वो दलील भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनको गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देंगे क्योंकि ये विषय कोर्ट के अधिकारक्षेत्र का नहीं है.
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बता दें कि संजय सिंह को चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. आरोप हैं कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ.