डेस्क- आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. संजय को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है. वे 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे.
ईडी ने भी कहा कि उन्हें पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए. हमें कोई आपत्ति नहीं है. उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया. हालांकि, जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी.
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं. ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जाना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं.फिलहाल, संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा. संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? ये समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, आपने 6 महीने तक हिरासत में रखा है. अगर और हिरासत की जरूरत है या नहीं तो निर्देश लें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया. मामले की सच्चाई यह है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है. हालांकि अदालत ने कहा, इस जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता है.