पटना- लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही. वहीं ईडी ने चारों की नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए शर्तों के साथ जमानत दी जाए. ईडी की इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चारों को नियमित जमानत देने का आदेश दिया.
लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है. सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी गई थी. इससे पहले कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
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वहीं 27 फरवरी, 2023 को कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. वहीं 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को भी गिरफ्तार किया था.