डेस्क- साइबर फ्रॉड के आए दिन नए-नए केस पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं. स्कैमर्स बड़ी ही चालाकी के साथ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिनमें कई लोगों के पास अनजान नंबर से कॉल और मैसेज आते हैं और कई लोगों के बैंक अकाउंट से रुपये उड़ा लिए जाते हैं. अब इसपर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है.
इसके लिए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किये जा रहे हैं. 1 जनवरी 2024 से नए नियम लागू किये जा रहे हैं. इसकी जानकारी खुद सरकारी एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने दी है. सिम खरीदने के लिए अब यूजर्स को वर्चुअल KYC कंप्लीट करनी होगी.
1 जनवरी से बदलने जा रहे नियम में सेलर को सेल ऑफ पाइंट की भी जानकारी देनी होगी. ऐसे में अगर भविष्य में सिम कार्ड को लेकर कोई वारदात होती है, तो पाइंट ऑफ सेल से मामले को सुलझाने में मदद मिल सकती है.
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नए नियमों के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) एजेंट्स आदि को अपना रजिस्ट्रेन कराना होगा. इस रजिस्ट्रेशन के लिए टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को 12 महीने का टाइम दिया जाएगा. यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है. सरकारी एजेंसी को उम्मीद है कि नए नियमों से फर्जी सिम कार्ड की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगेगी.