पटना- पटना के फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को आदेश दिया है कि वह अपनी पत्नी एश्वर्या राय को घर समेत सारी सुविधायें उपलब्ध करायें. कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि एश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिये। पटना की कोर्ट ने इसे माना है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के घऱ में उनकी बड़ी बहु एश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा हुई है .
पटना की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने तेजप्रताप बनाम एश्वर्या के मामले में आदेश दिया है कि पति तेजप्रताप यादव एक महीने के भीतर अपनी पत्नी एश्वर्या को उसी तरह का वैकल्पिक आवास उपलब्ध करायें, जैसा कि 10, सर्कुलर रोड स्थित परिवार के साझा घर में प्राप्त करतीं. कोर्ट ने कहा है कि एश्वर्या को दिये जाने वाले वैकल्पिक आवास का किराया और दूसरे खर्च जैसे बिजली, पानी का शुल्क इन तमाम चीजों का भुगतान तेजप्रताप यादव को करना होगा.
पटना की फैमिली कोर्ट ने सख्त तौर पर हिदायत दी है कि तेजप्रताप यादव अपनी अपनी पत्नी के खिलाफ किसी तरह की घरेलू हिंसा का कोई भी काम नहीं करें. हालांकि कोर्ट इस मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रखेगा और सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर को रखी गयी है. इस दिन कोर्ट ये देखेगा कि उसके आदेश के मुताबिक एश्वर्या राय को सुविधायें उपलब्ध करायी गयी या नहीं.
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बता दें कि मामला लालू-राबड़ी के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी का है. 2018 में ही तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए पटना के फैमिली कोर्ट में केस किया था. कोर्ट ने तेजप्रताप यादव के आवेदन पर उनकी पत्नी एश्वर्या राय का भी पक्ष जाना. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह संतुष्ट है कि एश्वर्या राय के साथ घरेलू हिंसा हुई है.