आरा- अगिआंव से सीपीआई (एमएल) के विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपितों को आरा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को हत्या के इस मामले में आरा सिविल कोर्ट एडीजे 3 की ओर से यह सजा सुनाई गई है. विधायक को सजा की खबर मिलने के बाद आरा कोर्ट में उनके सैकड़ों समर्थक पहुंचे.
अगस्त 2015 में भोजपुर के बड़गांव में जय प्रकाश सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी. इसी मामले में यह अहम फैसला सुनाया गया है. इस हत्याकांड में आरोपियों को उम्रकैद के साथ-साथ 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. अब मनोज मंजिल की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है. इस मामले में विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि फंसाया गया है. राजनीतिक साजिश है. हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
ये मामला 20 अगस्त 2015 का है. जब जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह एक सभा को संबोधित कर अपने बेटे के साथ शाम को घर आ रहे थे. मनोज मंजिल समेत 23 लोगों ने लाठी डंडे और ईंट से पीटकर उनकी हत्या कर दी थी. इसकी शिकायत मृतक जयप्रकाश सिंह के बेटे चंदन कुमार ने अजीमाबाद थाने में दर्ज करायी. जिसके बाद पुलिस ने घटना के करीब एक सप्ताह बाद 27 अगस्त 2015 को अजीमाबाद थाना क्षेत्र के सितुहारी नहर से जय प्रकाश सिंह का क्षत-विक्षत अवस्था में शव बरामद किया था.
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सजा का ऐलान होते ही विधायक मनोज मंजिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. उन्हे कोर्ट के निर्देश पर जेल लेकर जाया जाएगा. उनके वकील ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे. ऐसे में अगर ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो इनकी विधायकी पर भी खतरा है. बता दें कि दो साल से ऊपर की सजा पर जनप्रतिनिधि कानून अधिनियम के तहत इनकी विधायकी भी जानी तय है.