डेस्क- आरजी कर मेडिकल काॅलेज व अस्तपाल में डाॅक्टर हत्याकांड मामले की जाँच CBI करेगी. यह आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए है. मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने मामले की केस डायरी का अवलोकन करने के बाद यह आदेश दिया.
हाईकोर्ट का कहना है कि पुलिस और अस्पताल द्वारा की गई जांच व तथ्य संतोषजनक नहीं थे. पुलिस ने जो केस डायरी कोर्ट में सौंपी है उससे भी हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं है. इसीलिए केंद्रीय जांच एजेंसी को पूरी घटना की जांच का जिम्मा दिया गया है. हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में होगी.
बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजी कर मेडिकल काॅलेज व अस्तपाल में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और कोलकाता पुलिस को ‘अल्टीमेटम’ दिया.
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उन्होंने बताया कि अगर रविवार तक पुलिस जांच में खास प्रगति नहीं कर पाई तो वह केस को सीबीआई को सौंप देंगे. लेकिन हाई कोर्ट रविवार तक इंतजार करने को तैयार नहीं हुआ.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पांच दिन बाद भी घटना की जांच में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है. हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कोलकाता पुलिस मामले की आगे जांच नहीं करेगी. चीफ जस्टिस ने कोर्ट में मौजूद सीबीआई अधिकारी को केस डायरी सौंपने का आदेश दिया. अगली सुनवाई के दिन सीबीआई को जांच की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी.