डेस्क- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के छह अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों पर एक मामले में कोर्ट के सामने सरकार के साथ हुई पत्राचार संबंधी जानकारी को लेकर कथित तौर पर गलत बयान देने का आरोप है।
जस्टिस मधु जैन ने IRS अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल की याचिका स्वीकार करते हुए CBI के अधिकारियों सुशील दीवान, विनीत विनायक, अमित कुमार, रमन त्यागी, प्रेम कुमार गौतम और एमडी आजाद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में प्रथम दृष्टया कार्रवाई के लिए ‘उचित आधार’ मौजूद है।
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कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 191 – झूठे साक्ष्य देना, धारा 193 – झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने की सजा और धारा 209 – कोर्ट में धोखे या बेईमानी से झूठा दावा करना के तहत शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है:
कोर्ट ने स्पेशल जज (CBI) को निर्देश दिया कि वह इन अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत तैयार कर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को भेजें। यह काम फैसले की प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर किया जाना है।
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