दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को सुनंने से इंकार कर दिया जिसमे राहुल गाँधी और अन्य नेताओं की लोकसभा की सदस्य्ता बहाली को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है. कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से चार अगस्त को राहुल गांधी की मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी. राहुल गांधी को मार्च 2023 में लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
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