रांची- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने 4 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। बार-बार समय लेने बाद भी मधु कोड़ा ने जवाब दाखिल नहीं किया। जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। बता दें कि इससे पहले भी मधु कोड़ा को 13 दिसंबर 2023 को ₹1000 और 17 जनवरी 2025 को ₹2000 का जुर्माना लगाया जा चुका है.
बता दें कि मधु कोड़ा पर मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। उन्होंने हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से ₹11.40 करोड़ रिश्वत ली थी।
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
इसके बदले लातेहार, गढ़वा, पलामू सहित छह जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का टेंडर IVRCL को दे दिया गया। इस मामले की CBI जांच जारी है। घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद कोड़ा ढाई साल जेल में रह चुके हैं और 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी।