रांची- निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बता दें, ईडी कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने पर राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामला रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. निलंबित IAS छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में बंद है.
छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी. छापेमारी में बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डिड और दस्तावेज बरामद किया था.
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