डेस्क- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने वाले एक व्यक्ति को जमानत देते हुए अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि हर महीने दो बार स्थानीय पुलिस थाने जाना होगा और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी. साथ ही, हर बार सलामी के साथ ‘भारत माता की जय’ के नारे भी लगाने होंगे.
दरअसल, आरोपी पर आरोप है कि फैजल उर्फ फैजान नामक व्यक्ति ने देश विरोधी नारे लगाए थे. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया. हाईकोर्ट में फैजल के वकील ने यह स्वीकार किया कि उसने देश विरोधी नारे लगाए थे.
हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई कि फैजल को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मिसरोद थाने में उपस्थित होकर ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देनी होगी.
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