डेस्क- भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा.
उक्त मामले में, सुप्रीम कोर्ट बुधवार 13 मार्च को नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 (अधिनियम) के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया.
इस मामले पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर ने इसके खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है. यह चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे की पृष्ठभूमि में आया है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाला उच्च स्तरीय चयन पैनल जल्द ही नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है. बता दें, एनजीओ ने सीईसी, चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की मांग की थी.