डेस्क- सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की पार्टी को झटका देते हुए बिहार उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ने कहा कि 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और जन सुराज की याचिका को खारिज कर दिया.
जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने पीके की पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत सारे रणनीतिक निर्णय लिए गए हैं. बेहतर होगा कि आप इसे वापस ले लें.
अदालत में जन सुराज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि एक ही अधिसूचना से 3/4 चुनाव स्थगित हो गए, तो बिहार चुनाव स्थगित होना चाहिए.
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उन्होंने ये भी कहा कि वे केरल, यूपी, पंजाब के लिए ऐसा करते हैं. एक राज्य के लिए क्यों नहीं? चुनाव को स्थगित कोई असर नहीं पड़ेगा, छठ के ठीक 4 दिन बाद ही चुनाव है. बता दें कि जन सुराज ने अपनी याचिका में छठ पूजा का हवाला देते हुए 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान को बढ़ाकर 20 नवंबर करने की मांग की है.