डेस्क- सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर कार्रवाई के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है. नराजगी जताते हुए कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है. कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया.
बता दें कि जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया था. आरोप है कि सुनील कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना ही उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया.
मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच में हुई. अब इस मामले में हाईकोर्ट 18 सितंबर को सुनवाई करेगा. ऐसे में 18 सितंबर तक राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा.
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गौरतलब है कि ‘बुलडोजर जस्टिस’ पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई की थी. जिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए थे. गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की कोर्ट ने कहा है कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है.