डेस्क- दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है. हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है. केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या रविवार यानी 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के मुताबिक अब केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है. सोमवार और मंगलवार को हाईकोर्ट में भी होली का अवकाश है. केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं.
बता दें कि केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कल ही 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा. ईडी ने इस मामले में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड ही स्वीकृत की है. रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल, अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता थे.
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