पटना- बिहार सरकार ने अंतरजातीय विवाह को लेकर मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.
उनके मुताबिक, अगर SC-ST वर्ग की महिला अंतरजातीय विवाह करती है तो ऐसे मामले में राज्य सरकार की तरफ से ढाई लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. यह रकम पहले मिलने वाली राज्य सरकार की मदद से काफी ज्यादा है. इससे ऐसे विवाह करने वाले पात्र दंपतियों को शादी के बाद आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है.
अंतरजातीय विवाह के लिए बिहार सरकार पहले एक लाख रुपये की सहायता देती थी. इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से सवा लाख रुपये की मदद का प्रावधान बताया गया है.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
अब राज्य सरकार ने SC-ST वर्ग की महिला के अंतरजातीय विवाह के मामले में अपनी सहायता राशि ढाई लाख रुपये करने की घोषणा की है. यानी इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन पात्र दंपतियों पर पड़ेगा, जो नई व्यवस्था में तय शर्तों को पूरा करेंगे.
अंतरजातीय विवाह के लिए ज्यादा आर्थिक मदद देने के फैसले को भी इसी बड़े सामाजिक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकार का मकसद ऐसे विवाह को बढ़ावा देना और समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करना है.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)








