डेस्क- ईरान जंग की बीच भारत में गैस सप्लाई बहाल रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है. ईरान युद्ध के बाद भारत में भी गैस सप्लाई चिंता का विषय बन रही है. कई शहरों से गैस सप्लाई कमी होने की खबरें आ रही हैं.
इसी बीच, केंद्र सरकार ने गैस समेत जरूरी चीजों की जमाखोरी रोक ने लिए देशभर में ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955’ लागू कर दिया है। इसके तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को LPG का उत्पादन बढ़ाने और कुछ खास हाइड्रोकार्बन को LPG बनाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है.
बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 भारत सरकार का एक कानून है, जो जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है. इसका उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित करना है. इसके तहत सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकती है.
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गौरतलब है कि सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम की LPG गैस अब 913 रुपए की मिल रही है। पहले यह 853 रुपए की थी।
बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। वहीं 19 किग्रा वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 मार्च को 115 रुपए बढ़ाए गए थे। यह अब 1883 रुपए का मिल रहा है।








