रांची- झारखंड में शहरी निकाय के लिए 23 फरवरी को मतदान होना है. इस बीच 41 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि तीन वार्ड खाली रह गए क्योंकि वहां से कोई नामांकन नहीं मिला। मतदान 23 फरवरी को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा।
मतदान बैलेट पेपर के जरिए होगा और इस बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी मतदाता को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से किसी एक को ही वोट देना होगा। मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में ड्राई-डे लागू रहेगा और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को हर दो घंटे पर राज्य निर्वाचन आयोग को स्थिति रिपोर्ट भेजनी होगी, ताकि किसी भी अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पहली बार नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है।
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इससे स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ने और शहरी शासन में विविध भागीदारी सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रचार थमने के साथ ही प्रशासन की प्राथमिकता शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करना है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने सभी नगर निकायों में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। शनिवार को रांची सहित कई शहरों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया।
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