डेस्क- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई।
कोर्ट ने पूछा- आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग KM जमीन पर कब्जा कर लिया है, विश्वसनीय जानकारी क्या है, अगर आप सच्चे भारतीय होते, तो ऐसा नहीं कहते।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने की. वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ के समक्ष राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व किया.
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सुनवाई की शुरुआत में सिंघवी ने गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर वह ये सब नहीं कह सकते तो विपक्ष के नेता भी नहीं हो सकते. उन्होंने पीठ से अपने मुवक्किल के बयान की जाँच करने का आग्रह किया. न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ‘डॉ. सिंघवी, आपको जो भी कहना है, कहिए.
आप संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में यह सब क्यों कहना है.’ सिंघवी ने तर्क दिया, ‘एक तकनीक है, आप संसद सदस्य (एमपी) बन जाते हैं और सभी को बदनाम करते हैं लेकिन जनहित में एक पार्टी के नेता, बस देखें कि उन्होंने क्या कहा.’
इसके साथ, सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लखनऊ की कोर्ट में राहुल के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता (उदय शंकर श्रीवास्तव) और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है।
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सिंघवी ने कहा कि मानहानि का मुकदमा दायर करके किसी व्यक्ति को परेशान करने का यह कोई तरीका नहीं है, और उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान 1 की धारा 223 का हवाला देते हुए कहा कि अब संज्ञान लेने से पहले प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता होती है.
सिंघवी ने तर्क दिया, ‘यह एक सर्वमान्य आधार है कि जब वर्तमान मामले में यानी 11 फरवरी, 2025 को संज्ञान लिया गया था, तब कोई प्राकृतिक न्याय नहीं था और न ही 223 (1) प्रावधान का कोई अनुपालन हुआ था.








