रांची- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल कोर्ट की ओर से उन्हें किसी प्रकार की राहत नही दी गई है. कोर्ट ने ईडी की टीम को 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने ईडी को निर्देश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें अभी बेल नहीं दिया जाए. पीएमएलए कोर्ट की तरफ से 23 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख रखी गई है. 23 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले पर सुनवाई के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा की उन्हें बेल दिया जाए या अभी जांच को देखते हुए उन्हें जेल में ही रखना सही होगा.
बता दें कि रांची जिला के बड़गाईं अंचल में करीब साढ़े आठ एकड़ जमीन को गलत तरीके से दाखिल खारिज कराने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी की टीम ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की शाम को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी की वजह से हेमंत सोरेन को अपने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा भी देना पड़ा था. 31 जनवरी के बाद से हेमंत सोरेन लगातार होटवार जेल में बंद हैं.
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