रांची- हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने आज अंतरिम आदेश पारित किया. जिसमें रांची व झारखंड के अन्य जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध रूप से जानवरों के काटे जाने व सड़क के किनारे जानवरों के शवों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
इसके अलावा रांची नगर निगम और राज्य सरकार से पूछा गया कि मांस की दुकानों में जानवरों के शवों को काले शीशे के दरवाजे और पर्दे से ढके जाने पर जो रेगुलेशन है, उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?
इस मामले में श्यामानंद पांडेय द्वारा हाई-कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसपर पर सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने ये निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.
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