डेस्क- चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को साफ कहा है कि 12 मार्च तक सारी जानकारी दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बैंक ने कल तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी आयोग को नहीं दी तो अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 11 मार्च 2024 को चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में सुनवाई की. यह सुनवाई भारतीय स्टेट बैंक के उस याचिका पर की जा रही है, जिसमें गुजारिश की गई थी कि राजनीतिक दलों को मिले हर चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की मांग को खारिज कर 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने को कहा है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी महीने में चुनावी बॉन्ड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार दिया था. इसके बाद कोर्ट ने एसबीआई को राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने चंदे की डीटेल को साझा करने के लिए बैंक को 6 मार्च 2024 तक का समय दिया लेकिन, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून का वक्त मांगा था.
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