डेस्क- डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिलने वाली पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राम रहीम को अदालत से पूछे बिना पैरोल ना दी जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि इस तरह और कितने लोगों को अब तक पैरोल दी गई है.
बता दें कि हाल ही में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई थी. इससे पहले उन्हें नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था. गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि अब आगे से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाईकोर्ट से अनुमति ली जाए. साथ ही कोर्ट ने पूछा कि ऐसे कितने लोग और हैं, जिन्हें राम रहीम की तरह ही पैरोल दी गई है, इसकी भी लिस्ट कोर्ट को सौंपी जाए.
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बता दें कि राम रहीम को दो अलग-अलग हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया, जिसके लिए उन्हें 17 जनवरी 2019 और 18 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था.