रांची- बहुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज दोषियों को सजा सुना दी है. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने के तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी को IPC की धारा 120B, 376, 323, 298, 506 और 496 में दोषी पाया गया है. वहीं कौशल्या रानी को IPC की धारा 120B,298,506 और 323 में दोषी पाया गया है. मुश्ताक अहमद को IPC की धारा 120B और 298 में दोषी पाया गया है.
रकिबुल उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास का सजा दी गयी है. उस पर पचास हज़ार का जुर्माना लगा है. मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना, कौशल रानी को दस साल की सजा, पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है
कोर्ट ने उक्त सभी को 30 सितंबर को दोषी करार दिया था जिसके बाद से ये न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई की ओर से केस साबित करने के लिए कुल 26 गवाह पेश किये गये. उन गवाहों और सीबीआई द्वारा पेश किये गये सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रकिबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को दोषी करार दिया था.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)
बता दें, यह मामला साल 2014 का है. जिसमें तारा शाहदेव ने रंजित कोहली उर्फ रकीबुल पर यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कराया था. उन्होंने 7 जुलाई 2014 को हिंदू रीति रिवाज से रंजित कोहली उर्फ रकीबुल के साथ शादी की थी. इसके बाद उसे कुछ दिन बाद से ही इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा था. वहीं इसका विरोध करने पर मारपीट करते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित की गई थी.