पटना- दानापुर के पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव की जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जल्द आरोप तय करने का निर्देश दिया है.
बता दें इस मामले की सुनवाई तीन सितंबर को हुई थी. पूर्व विधायक की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई की.
कोर्ट ने कहा, ‘पटना हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल नहीं दे सकते हैं, जिसमें रीतलाल यादव की जमानत याचिका खारिज की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रीतलाल यादव की विशेष जमानत याचिका खारिज कर दी.
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जमानत खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया.कहा इस मामले में जल्द आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी करें. आगे कहा कि आरोप तय होने की तारीख से अलगे एक साल में अगर ट्रायल में कोई प्रगति नहीं दिखेगी, तो रीतलाल यादव दोबारा पटना हाईकोर्ट से जमानत की याचिका मांग सकते हैं.
राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ संगठित अपराध और रंगदारी के आरोपों से जुड़ा मामला है. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि रीतलाल यादव अन्य लोगों के साथ एक संगठित गिरोह का हिस्सा रहे हैं. आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारियों और व्यवसायियों से को धमकाकर पैसे की मांग करते है. रंगदारी वसूलते हैं.
जांच एजेंसियों ने यह आरोप भी लगाया है कि इन गतिविधियों के जरिए ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. हालांकि, ये सभी आरोप हैं और मामले में अंतिम फैसला ट्रायल के दौरान होना है.
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