डेस्क- तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रामसुब्रमणि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने थलपति विजय को सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दिया.
पूर्व पुलिस महानिरीक्षक रामासुब्रमणि की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक है. याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्यपाल विधानसभा के बाहर बहुमत तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुमत परीक्षण का असंवैधानिक तरीका है.
याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल विजय को सदन में फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने का मौका देने से इनकार नहीं कर सकते. याचिका में कहा गया है कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका परीक्षण केवल विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, न कि राज्यपाल के व्यक्तिगत विवेक के आधार पर.
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याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सबसे बड़ी पार्टी टीवीके के नेता विजय को सरकार बनाने का दावा पेश करने और अदालत द्वारा तय समयसीमा के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित करने की अनुमति दी जाए.
याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल विधायकों की परेड नहीं मांग सकते और संवैधानिक परंपरा के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए.
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