पटना- पटना में चल रहे 124 कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश दिये गये हैं. ये कोचिंग संस्थान ‘पंजीकरण के लिए अयोग्य’ पाये गये है. कोचिंग संस्थानों की जांच के दौरान इन 124 कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कोचिंग चलाने के लिए कोई आधारभूत संरचना नहीं पाई गयी थी। इसलिए इनका निबंधन नहीं किया गया। ऐसे कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश पटना जिलाधिकारी ने दिया है।
DM ने बताया कि दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद पटना जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पटना जिले में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की और इसी कड़ी में कुल 124 कोचिंग संस्थान ऐसे पाए गए जो मानको पर खड़े नहीं उतर रहे थे। अब इन संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है।
मिली जानकारी अनुसार, डीएम के निर्देश पर 10 दिनों मे 508 कोचिंग की जांच की गयी. साथ ही निबंधन के लिए 936 आवेदन मिले थे. इनमें से 413 का निबंधन पहले हो चुका है. शेष 523 आवेदनों में 138 की जांच हुई थी, जिसके बाद इन 138 कोचिंग को निबंधन के लिए अयोग्य पाया गया.
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इनमें से 14 कार्यरत नही थे और पंजीकरण के लिए अयोग्य पाये गये. बाकी 124 कोचिंग संस्थानो को बंद करने के आदेश जारी किये गये है.








