रांची- राजधानी रांची में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. भवन निर्माण के नियमों, पार्किंग व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थान संचालकों के साथ बैठक हुई. इसमें निगम की ओर से पूर्व में जारी नोटिस के आलोक में संचालकों का पक्ष सुना गया.
बैठक के दौरान सामने आया कि अधिकांश कोचिंग संस्थानों के पास भवन का स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं है. कई संस्थानों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था भी नहीं पाई गई.
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इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी एग्जिट और अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवश्यक फायर एनओसी की उपलब्धता में भी कमियां सामने आईं.
वहीं, कुछ कोचिंग संस्थान संचालकों ने भवन का नक्शा प्रस्तुत किया, लेकिन जांच में पता चला कि संबंधित नक्शे आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हैं.
इसके बावजूद इन भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों के तहत कोचिंग संस्थानों का संचालन किया जा रहा है. नगर निगम ने इसे नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना है.
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नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा रांची नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है. भवन का स्वीकृत नक्शा, निर्धारित उपयोग, पार्किंग और अग्नि सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. निगम प्रशासन किसी भी संस्थान को नियमों की अनदेखी कर विद्यार्थियों की सुरक्षा से समझौता करने की अनुमति नहीं देगा.
बैठक में कई कोचिंग संस्थान संचालकों ने अपने संस्थानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया. इस पर नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि समय की मांग करने वाले संचालकों को नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ विधिवत आवेदन नगर निगम प्रशासन को देना होगा.
प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा. नगर आयुक्त ने यह भी साफ कर दिया कि केवल मौखिक रूप से समय मांगने पर किसी संस्थान को राहत नहीं मिलेगी. समय देने के अनुरोध के आधार पर कार्रवाई से छूट नहीं दी जाएगी.
रांची नगर निगम ने सभी कोचिंग संस्थान संचालकों से भवन के स्वीकृत उपयोग, पार्किंग, आपातकालीन निकासी और अग्नि सुरक्षा से संबंधित निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है.
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी.








