पटना- खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोचिंग विवाद मामले में अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया.
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट ने आज फैजल खान और उनके बॉडीगार्ड से संबंधित अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम आदेश पारित कर दिया है.
उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी संबंधित आरोपितों को जमानत प्रदान कर दी है. इस मामले में खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड समेत 6 लोगों को जमानत मिली है.
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बता दें 2 जून 2026 की शाम पटना में खान सर की कोचिंग पर हमले की खबर आई थी. कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ और पथराव किया गया था. इस दौरान कोचिंग के गार्ड के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी.
खान सर ने आरोप लगाया था कि हमले के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की थी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की. सीसीटीवी में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई. इसपर खान सर ने कहा कि अफरा-तफरी में पता नहीं चला. हमलोग डर गए थे.
कोचिंग संचालकों में आरोप-प्रत्यारोप: खान सर ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संचालक रौशन आनंद और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया.
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पुलिस ने ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद और उनके समर्थकों जिसमें उनके भाई प्रिंस यादव भी शामिल हैं, सभी के खिलाफ केस दर्ज किया. इस दौरान रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया.
घटना के कुछ दिनों के बाद प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई. मौत का कारण दिमागी बीमारी बताया गया, लेकिन रौशन आनंद ने खान सर पर हत्या कराने का आरोप लगाया.








