पटना- पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग पर फायरिंग मामले में शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर बड़ी राहत दी है. मंगलवार को जिला अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
सोमवार को खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर के द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी थी. इसके साथ ही गिरफ्तार दोनों सुरक्षा गार्ड की जमानत के लिए भी याचिका दायर की गयी थी.
इस केस में गिरफ्तार खान सर के दो सुरक्षा गार्डों और शिक्षक रोशन आनंद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. पटना सिविल कोर्ट में सुनाई के दौरान जज ने रौशन आनंद की बेल याचिका को खारिज कर दिया है. सोमवार की सुनवाई में जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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वहीं, लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि फैजल खान उर्फ खान सर के निर्देश पर ही सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाई थी.
अभियोजन पक्ष का दावा था कि प्रदीप कुमार नामक एक सुरक्षा गार्ड ने उनके कहने पर फायरिंग की और इसका उद्देश्य इलाके में दहशत फैलाना था.
अभियोजक ने यह भी कहा कि संबंधित गार्ड को व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों से हथियार उपलब्ध कराया गया था, न कि सार्वजनिक स्थान पर फायरिंग करने के लिए. इसलिए मामले को गंभीरता से देखने की जरूरत है.
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खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मउवार ने सिविल कोर्ट से बाहर निकाल कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि खान सर को आंतरिम राहत मिल गई है और गिरफ्तारी पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को तय की गई है. पटना पुलिस से केस डायरी की मांग की गई है.








