पटना- खान सर पर दर्ज एफआईआर और उनकी संभावित गिरफ्तारी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उनके वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे. उनकी ओर से सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी.
शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में अरविंद कुमार मऊआर ने कहा कि खान सर के कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करने की खबरें पूरी तरह गलत हैं. उन्होंने कहा कि खान सर कोर्ट नहीं पहुंचे थे. सरेंडर करने की बात सही नहीं है.
खान सर के वकील ने आगे बताया कि खान सर पर कोई धारा नहीं लगता है,ना कोई लगाया गया है. जो भी आरोप है गार्ड्स पर है. हवाई फायरिंग हुई है. जिसके लिए 25(9) आर्म्स एक्ट का प्रोविजन लॉ में आया हुआ है. जो बेलेबल सेक्शन है.
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वकील अरविंद कुमार मऊआर ने आगे बताया कि सोशल मीडिया के वायरल वीडियो के आधार पर FIR दर्ज की गई है. खान सर का नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर इंसर्ट कर दिया गया है. जबकि उनकी कोई भूमिका नहीं है.
पत्रकारों ने पूछा कि बॉडीगार्ड ने बयान दिया है कि खान सर के कहने पर गोली चलाई गई. इसपर उनके वकील ने कहा कि बॉडीगार्ड का इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है. वैसा कोई स्टेटमेंट बॉडीगार्ड्स के द्वारा नहीं दिया गया है.
जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या पुलिस खान सर को गिरफ्तार कर सकती है, तो वकील ने कहा कि यह पूरी तरह पुलिस का अधिकार क्षेत्र है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी करनी है या नहीं, यह फैसला पुलिस को करना है.
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