पटना- पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड बंगला को लेकर विवाद अभी तक थमा नहीं है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि हर हाल में बंगला खाली करना होगा,
जबकि आरजेडी खाली नहीं करने पर अड़ा है और कोर्ट जाने की बात कर रहा है. वहीं, कानून के जानकार कहते हैं कि सरकार के फैसले को मानना ही पड़ेगा. अदालत जाएंगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है.
असल में विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले साल सरकार बनी तो मंत्रियों को बंगला दिया गया. उस समय विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को भी नया बंगला अलॉट किया गया. 39 नंबर हार्डिंग रोड का बंगला राबड़ी देवी को दिया गया लेकिन पिछले 6 महीने में राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं किया है.
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जब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी तो फिर से बंगला का आवंटन किया गया. 39 नंबर हार्डिंग रोड का बंगला राबड़ी देवी को दिया गया. साथ ही 10 सर्कुलर रोड आवास का बंगला मंत्री नंदकिशोर राम के नाम कर दिया गया.
नोटिस के बावजूद राबड़ी देवी ने घर खाली करने से इंकार कर दिया. पिछले दिनों जब जब प्रशासन की टीम उनके आवास पर गई तो 15 दिनों का अल्टीमेटम देकर निकल गई.
कानून के जानकार कहते हैं कोर्ट में भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. इससे पहले तेजस्वी यादव भी बंगला को लेकर कोर्ट में गए थे लेकिन कोर्ट ने कोई दलील नहीं माना और उन पर जुर्माना भी लगा दिया. बहरहाल आवास मामला अब क्या रुख लेगा यह देखने वाली बात होगी।
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