डेस्क- हाईकोर्ट से सोमवार को अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मि गयी. याचिका पर सुनवाई के दौरान भुगतान के तरीके को लेकर अहम बहस हुई।
सुनवाई में उनके वकील ने अदालत को बताया कि वे 1.5 करोड़ रुपए की राशि एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद) के जरिए जमा करने को तैयार हैं। हालांकि, जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि यह राशि एफडीआर के बजाय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी।
अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि 25 लाख रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट पहले ही जमा किया जा चुका है। इसके अलावा 75 लाख रुपए का एक और डीडी भी पूर्व में कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि शेष 1.5 करोड़ रुपए की राशि भी उसी दिन दोपहर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जाए।
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कोर्ट ने साफ कहा था कि निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी राशि जमा होने पर ही अंतरिम जमानत पर रिहाई संभव होगी। भुगतान के तरीके को लेकर अदालत का रुख सख्त रहा और किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस शर्मा ने दोहराया कि न्यायालय के आदेशों का पालन तय प्रारूप में ही किया जाना चाहिए।
निर्धारित समय के भीतर शेष 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने अभिनेता राजपाल यादव को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
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