पटना- बिहार में हुए एसआईआर के बाद प्रारूप मतदाता सूची आज प्रकाशित कर दी गई. भारत निर्वाचन आयोग एक बार फिर दोहराया है कि एसआईआर आदेश के अनुसार कोई भी निर्वाचक या राजनीतिक दल 1 सितंबर 2025 तक किसी नाम के छूट जाने पर दावा कर सकता है या किसी गलत नाम पर आपत्ति दर्ज कर सकता है.
शिकायत प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय या शहरी निकाय कार्यालय में कर सकते हैं. जिस भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले वह यहां पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जिले के वोटर कहीं भी किसी भी कैंप में अपना काम करवा सकते हैं.
इन्हीं सरकारी कार्यालयों में 2 अगस्त से इलेक्शन कमीशन का कैम्प लगेगा. सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कैंप चलेंगे. एक सितंबर तक यह कैंप चलेंगे, वो भी बिना किसी छुट्टी के.
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मतलब रवार हो या कोई त्योहार का दिन, सभी दिन यहां काम होगा. कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम अंचल कार्यालय की जानकारी प्राप्त कर आप पहुंच सकते हैं.
प्रारूप सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध : यह सूची SIR आदेश के पैरा 7(4) (पृष्ठ 3) के अनुसार प्रकाशित की गई है. बिहार के मतदाता का मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर उपलब्ध है. जिसकी मुद्रित तथा डिजिटल प्रतियां सभी 12 राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है.
SIR को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि जिनका नाम सूची में नहीं है या किसी तरीके की आपत्ति है वह अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), बिहार तथा राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे.
इस दौरान कोई भी पात्र मतदाता जो सूची में शामिल नहीं हो सका हो, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार हेतु आवेदन कर सकता है.








