रांची- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है. गुरुवार को न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ में याचिका की सुनवाई हुई.
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि विधानसभा में अवैध नियुक्तियां हुई हैं.
खंडपीठ ने सुनावाई के दौरान जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.
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गौरतलब है कि झारखण्ड विधानसभा नियुक्ति घोटाले का मामला 12 साल बाद सुर्खियों में आया था. तब राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने विधानसभा की नियुक्ति और प्रोन्नति पर सवाल उठाते हुए विधानसभा को पत्र लिखा था और इसकी जांच करने का आदेश दिया था.








