रांची- झारखंड हाईकोर्ट से मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किये जाने को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.
ये है मामला-
दरअसल, वर्ष 2018 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था. तब पीड़ित बच्ची से मिलने इरफान अंसारी अस्पताल गये थे. उनके मोबाइल से बच्ची की तस्वीर ली गई थी. अस्पताल में भर्ती बच्ची का फोटो वायरल होने पर अदालत ने संज्ञान लिया था.
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इस मामले में जामताड़ा थाना में इरफान अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. आरोप लगाया गया था कि इरफान अंसारी के मोबाइल से पीड़िता का फोटो वायरल हुआ है. इस मामले में नवंबर 2022 में मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ चार्जफ्रेम हुआ था. फिलहाल, दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसी को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
इरफान अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया जिसके बाद इरफ़ान अंसारी को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.
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