रांची- पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखण्ड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने के बाद जमानत मिली है. हेमंत सोरेन को ED ने 31 जनवरी 2024 की रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.
शुक्रवार को सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया. उन्होंने कोर्ट रूम में एक लाइन का फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है. साथ ही कोर्ट ने ईडी की मांग को भी ख़ारिज कर दिया. ED ने जमानत पर 24 घंटे के स्टे लगाने के लिए आग्रह किया था.
इससे पहले हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को आखिरी बार सुनवाई हुई थी. उस दिन हेमंत सोरेन की और से कपिल सिब्बल ने ईडी के वकील एसवी राजू ने बहस किया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद झामुमो के साथ-साथ कांग्रेस नेता भी प्रसन्न हैं. कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त उत्साह है.
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