रांची- 11 साल पहले दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में दोषी करार दिये गये पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई उग्रवादी जेठा कच्छप को बुधवार को न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ पॉलुस सुरीन पर 25 हजार और जेठा कच्छप पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले 6 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था, उसी दिन पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
बता दें कि वर्ष 2013 में ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. 27 नवंबर 2013 को भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब दोनों अपने घर में बैठे थे. हत्या का आरोप तत्कालीन तोरपा विधायक पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप पर लगा था.
- Advertisement -
विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)