रोहतास- बिहार के रोहतास में सिविल सर्जन रह चुके डॉ अशोक कुमार को विजिलेंस की कोर्ट ने रिश्वत मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की कठोर सजा सुनाई है. वहीं, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही जुर्माने राशि नहीं देने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान का निर्देश दिया गया है.
बताया जा रहा है कि मामले में परिवादी दीपक कुमार की नौकरी अनुकंपा के आधार पर हुई थी. वहीं, परिवादी की नौकरी को अवैध बताते हुए उनसे एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी. साथ ही रिश्वत नहीं देने पर नौकरी खत्म करने की धमकी भी दी गई थी.
बता दें कि इस मामल को लेकर परिवादी द्वारा निगरानी विभाग में शिकायत की गई थी. इसके बाद निगरानी के अधिकारियों ने विगत 24 मार्च 2015 को रोहतास जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में दोषी अशोक कुमार सिंह को परिवादी से एक लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. वहीं, अभियोजन ने आरोपों को साबित करने के लिए इस मामले में 10 गवाहों का बयान भी कोर्ट में कलम बंद करवाया था.
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