रांची- पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में हुई. सुनवाई में हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. जिन्होनें कोर्ट को बताया कि मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है.
हेमंत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है. जिस 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार किया गया है. उसके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है. कुछ लोगों के कहने पर ईडी जांच की और गिरफ्तार कर ली है. जो गलत है. ईडी इस मामले में अबतक कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई है.
वही, ईडी के ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा. जिन्होंने कोर्ट को कहा कि हेमंत सोरेन की यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. मामला शेड्यूल ऑफेंस का बनता है. इस मामले में गिरफ्तार बड़ंगाई अंचल के उप राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद हेमंत सोरेन के भरोसेमंद सहयोगी है. सुनवाई कल भी जारी रहेगी. अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है. जब कल दोनो पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का फैसला आएगा.
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