डेस्क- चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था. अब गिनती के दौरान उन्हें मान्य किया जाएगा.
कोर्ट में इस चुनाव को लेकर पूरी बाजी पलट गई है. अदालत ने सभी 8 अवैध वोटों को वेलिड करार दिया है. इसके बाद अब वोटों की फिर से काउंटिंग की जाएगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है.
बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था.
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मेयर चुनाव में इन वोटों की फिर से गिनती होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मेयर पद की दौड़ में स्पष्ट जीत मिलने की संभावना बढ़ गई है. इन सभी वोटों को बिना किसी ठोस कारणों के खारिज कर दिया गया था.