पटना- बिहार में एनडीए की नई सरकार में विश्वासमत के दौरान जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के उपस्थित रहने के लिए अनुमति देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र एवं राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। फिलहाल राधाचरण अभी जेल में ही रहेंगे।
बता दें कि पिछले साल जून महीने में राधाचरण सेठ और ब्रॉडसन कंपनी से संबंधित लोगों के ठिकाने पर ईडी ने रेड किया था. ईडी के मुताबिक बालू सिंडिकेट में शामिल लोगों के ठिकानों पर रेड के दौरान 1 करोड़ 49 लाख रूपये की जब्ती हुई थी. इसके बाद राधाचरण सेठ, उनके बेटे कन्हैया प्रसाद, ब्रॉडसन कंपनी के डायरेक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, बबन सिंह, सुरेंद्र कुमार जिंदल को गिरफ्तार कर ला गया था. ये सभी अभी जेल में है.